सूबे में अधिसूचना जारी नहीं होने तक पुरानी दरों से वसूला जाएगा वाहनों का जुर्माना

Share this post on:

लखनऊ, 04 सितम्बर (हि.स.)। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भले ही यातायात नियमों का पालन न करने वालों के लिए एक सितम्बर से बढ़ी दरों पर जुर्माना वसूली लागू कर दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी नहीं होने तक पुरानी दरों से ही वसूला जाएगा।

आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह ने बुधवार को बताया कि जब तक उत्तर प्रदेश में अधिसूचना नहीं जारी होती तब तक वाहनों का जुर्माना पुरानी दरों से ही वसूला जाएगा। राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय व्हीकल एक्ट के संशोधन को लेकर अभी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। हालांकि नोटिस के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग की ओर से भेजी जा चुकी है। अधिसूचना जारी होते ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की नई दरों को लागू किया जाएगा।

दरअसल, अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण अभी तक ट्रैफिक और आरटीओ दोनों को पुरानी दरों से ही जुर्माने की पर्ची काटनी पड़ रही है। हालांकि विभागीय लोग नई दरों को लागू करने के लिए नियम तोड़ने वालों पर अभी से दबाव बना रहे हैं लेकिन उनके सर्वर से बढ़ी हुई दरों पर पर्ची नहीं कटने पर उनके हाथ खाली हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...